तीन बार तलाक बोलकर तलाक देने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त

उज्जैन,न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त जुबैर खां निवासी - तहसील बडनगर, जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादिया ने थाना बडनगर पर उपस्थित होकर रिपोर्ट की कि मेरी शादी 05 वर्ष पूर्व अभियुक्त जुबैर खां के साथ हुई थी। मेरी एक बच्ची है जिसकी उम्र 03 वर्ष है, मेरी शादी के बाद से ही मेरे ससुराल वाले मुझे दहेज के प्रताडित करने लगे, मेरे माता-पिता के समझाने पर मैं उनकी प्रताडना सहन करती रही लेकिन वो लोग नहीं माने तथा मेरे ससुर व जेठ मेरे साथ छेडछाड करने लगे, दिनांक 05.05.2020 को सुबह के लगभग 05ः30 बजे मेरे ससुर ने मेरी हाथ बुरी नीयत से पकडा था, तब मैंने दहेज प्रताडना व छेडछाड की रिपोर्ट थाना बडनगर पर मेरे पति, सास, ससुर व जेठ के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, तब से मैं अपने मायके में ही रह रही हूं जिसका केस न्यायालय में चल रहा है,


आज दिनांक 20.07.2020 को शाम के लगभग 05ः00 बजे मेरा पति जुबैर मेरे पिताजी के घर बडनगर आया और घर के बाहर आकर आवाज लगाने लगा, मैं बाहर आई तो मेरा पति मेरे साथ गाली-गलौंच करने लगा और बोला कि तूने मेरे पिताजी व घरवालों के विरूद्ध केस दर्ज कराया है, इस कारण मेरा तेरे साथ आज से कोई संबंध नहीं है तथा मुझे तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोल कर चला गया। यह बात मैने अपने माता-पिता को बताई। मेरे पति ने दिनांक 12.08.2020 को मेरे पिता के मोबाईल जिसे मैं उपयोग करती हूं, उसपर मैसेज भेजा कि मैनें तुझे पहले भी तलाक दिया था, अब फिर देता हूं तलाक,तलाक,तलाक।


मेरे पति ने मुझे जबरन तलाक दिया है। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर थाना बडनगर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा- 04 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।


 


अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  


 


प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राकेश कटारिया, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।