उज्जैन, न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त बबलू पिता दल्लाजी, निवासी-तहसील बडनगर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना भाटपचलाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 24.07.2019 को वह उसके ससुराल गया था उसके बच्चे घर पर ही थे। सुबह 06ः00 बजे उसे खबर मिली थी कि उसकी लड़की रात 11ः00 बजे से घर पर नहीं है, आसपास तलाश करने पर उसकी लड़की का पता नहीं कोई बदमाश उसकी लड़की को बहलाफुसलाकर भगा कर ले गया है। उसे बबलू पर शंका है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना भाटपचलाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।
विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पीड़िता को दस्तयाब किया गया। पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया है।
अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती उज्जालिया की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा नाबालिक पीड़ता व उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया जो कि गंभीर अपराध है।
न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता श्रीमती भारती उज्जालिया, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।