नृसिंह घाट क्षैत्र से निगम ने हटाया अवैध निर्माण , 20 एवं 21 जून को शिप्रा नदी में स्नान एवं सभी घाटों पर प्रवेश प्रतिबंधित

उज्जैन: नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है।


शुक्रवार को रिमूवल गैंग द्वारा नृसिंह घाट क्षैत्र अन्तर्गत सिंहस्थ मेला क्षेत्र की आरक्षित भूमि से अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही की गई।


अमले द्वारा भूखी माता मंदिर मार्ग नृसिंह घाट के पास सिंहस्थ मेला क्षेत्र की आरक्षित भूमि पर संचालित कैफे को हटाने की कार्यवाही की।


उल्लेखनीय होगा कि उक्त आरक्षित भूमि पर अंबा प्रसाद माली पिता मोतीलाल माली द्वारा टीन शेड लगाकर कैफे का संचालन कर अवैध निर्माण किया गया था। उ


कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री अनिल जैन, उपयंत्री श्री राजेन्द्र रावत सहित पुलिस बल की उपस्थिति में की गई।


 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ एक्ट-1949 की धारा-70 के अधिन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हलहारिणी अमावस्या एवं सूर्यग्रहण 21 जून के अवसर पर 20 एवं 21 जून को उज्जैन नगर स्थित क्षिप्रा नदी के सभी घाटों पर स्नान एवं आम जनता का एकत्रित होना पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है।


साथ ही शनि मंदिर में भी प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा