दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त

उज्जैन न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी मुकेश पिता भग्गा उम्र 25 वर्ष निवासी तहसील महिदपुर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया।


अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि,


दिनांक 01.05.2020 को करीब 7 बजे पीड़िता जंगल में शौच करने गई थी तभी उसके पीछे पीछे अभियुक्त मुकेश बागरी आया और बोला कि मुझसे मोबाइल पर बात क्यों नहीं करती है इतने मैं अभियुक्त ने पीड़िता को पकड़ लिया और चाकू दिखाकर डराया जिससे पीड़िता डर गई। अभियुक्त ने पीड़िता को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसके साथ खोटा काम किया। पीड़िता चिल्लाई तो अभियुक्त वहां से भाग गया। फिर पीड़िता ने अपने घर आकर अपनी माता मौसी व पिताजी को घटना बताई उसके बाद पीड़िता द्वारा पुलिस थाना झारडा पर उपस्थित होकर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट कराई।


पीड़िता की उक्त रिपोर्ट पर थाना झारडा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन द्वारा विडीयो कान्फे्रंिसग के माध्यम से जमानत आवेदन का विरोध किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अजय वर्मा अपर लोक अभियोजक तहसील महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई तथा उनके द्वारा जानकारी अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे को दी गई।