शाजापुर, जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 व द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर द्वारा आरोपी 1. गजेंद्र पिता सुनील सोनानिया आयु 19 वर्ष निवासी अरनिया कला थाना अवंतिपुर बड़ोदिया जिला शाजापुर 2. सुमित पिता रमेश चंद्र सोनानिया आयु 19 वर्ष निवासी अरनिया कला थाना अवंतिपुर बड़ोदिया जिला शाजापुर का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र राज्य की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री देवेन्द्र मीणा द्वारा किए गए तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
प्रकरण के आरोपीगण के विरुद्ध अवयस्क लड़की को उसकी विधि पूर्ण संरक्षकता से व्यपहरण करने एवं तदोपरांत बलात्संग कारित करने बाबद भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376(2)एन ,376(2)(डी), 354 ए, 506, 34 तथा धारा 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध थाना अवन्तिपुर बड़ोदिया में दिनांक 29 फरवरी 2020 को पंजीबद्ध हुआ है । प्रकरण के आरोपीगण द्वारा किया गया अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है व प्रथम दृष्टया अवयस्क पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्संग होने का तथ्य परिलक्षित होता होने से वर्तमान परिवेश में उक्त प्रकृति के अपराध की बढ़ती हुई संख्या एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र भी निरस्त किया गया।