धारा 144 के तहत लॉकडाउन मे आवश्यक वस्तुओ का समय निर्धारित

उज्जैन ,कोरोना वायरस से बचाव के प्रयासो के मद्देनजर उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा की जा रही कार्यवाही निरंतर जारी है।


आयुक्त श्री ऋषि गर्ग के निर्देशानुसार निगम द्वारा सफाई कर्मियों को विभिन्न उपकरणों के साथ ही सेनेटाईजर, मास्क और हाथ धोने के साबून भी वितरित किये गये है।


प्रदेश में चल रहे लाॅक डाउन के चलते कोरोना वायरस से निपटने के लिए उज्जैन नगर निगम द्वारा बहुत से प्रयास किये जा रहे हैं शहर में निर्मित सार्वजनिक शौचालयों, सार्वजनिक स्थानों पर हेण्डवाश रखे गये हैं शहर के विभिन्न क्षैत्रों में फागिंग और स्प्रे का कार्य करवाया जा रहा है। साथ ही सड़कों गलियों और नाले नालियों की समुचित सफाई भी की जा रही है।


कन्ट्रोल रूम निरंतर कार्यरत
इसी के मद्देनजर निगम कन्ट्रोल रूम निरन्तर संचालित है। कन्ट्रोल रूम पर मिलने वाली जनशिकायतों का भी समाधान किया जा रहा है। नागरिक कन्ट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 0734-2535244 और 2535323, जलप्रदाय समस्या हेतु 0734-2535300 और 2535337, टोल फ्री नम्बर 18002331454, फायर ब्रिगेड दूरभाष नम्बर 0734- 2535243 और 4010174, 101 एवं कमाण्ड सेन्टर स्मार्ट सिटी के नम्बर 0734- 2520700 एवं 7724896549 पर सम्पर्क कर सकते है।


माईक प्रचार द्वारा अपील नगर निगम द्वारा सम्पूर्ण शहर में कोरोना वायरस से सचेत किये जाने तथा बचाव के उपायों को नागरिकों तक पहुंचाने हेतु 8 ई रिक्शा वाहनों तथा 1 डीजे वाहन के माध्यम प्रचार किया जाकर लाॅक डाउन का पालन किये जाने हेतु नागरिकों से अपील की जा रही है। तथा विभिन्न व्यवसायों के लिये जिला प्रशासन द्वारा घोषित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।


आवश्यक वस्तु की दुकानों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित
जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 के तहत लॉकडाउन के लिए जारी किए गए आदेश के तारतम्य  में आवश्यक वस्तुएं जिनमें दूध  डेयरी , मिल्क पार्लर ,फल सब्जी ,खाद्य सामग्री की किए गए आदेश अनुसार दूध डेयरी व मिल्क पार्लर प्रातः 6ः00 से 9ः00 तक और दोपहर में 3ः00 से 5ः00 तक ही खुले रहेंगे। इसी तरह फल सब्जी की दुकान प्रातः  8ः00 बजे से दोपहर 1ः00 बजे तक तथा खाद्य सामग्री की दुकानें शाम 4ः00 बजे तक ही खुली रहेगी.