डेवलपर्स में खलबली निरस्त हो सकते हैं लाइसेंस बड़े बकायेदारों के
उज्जैन आयुक्त श्री ऋषि गर्ग ने शहर के डेवलपर द्वारा संपत्ति कर जमा नहीं कराने पर निगम अधिकारियों को ऐसे समस्त बड़े बकायेदार डेवलपर्स को नोटिस जारी कर बकाया संपत्ति कर वसूली की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था।

निर्देश के क्रम में निगम द्वारा शहर के बढ़े बकायादार डेवलपर्स मैसर्स तिरुपति रियलिटीज बकाया राशि रुपए 166109, श्री मनोहर लाल पिता छोटेलाल नागर पंड्या खेड़ी बकाया राशि रुपए 232956, मेसर्स भूदेव इन्फ्राट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड संतराम सिंधी कॉलोनी बकाया राशि रुपए 183009, मैसर्स नवकार रियल इंफ्रा उज्जैन बकाया राशि रुपए 360829, 782487, मैसर्स चमक इंट्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड बकाया राशि रुपए 150518, वीर अमन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड 1070703, मैसेज मालव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित 427208, मैसर्स मेघा डेवलपर्स उज्जैन 2015804, महालक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित 110978, पार्श्वनाथ सिटी पर राशि रुपए 1359000 का संपत्ति कर बकाया होने पर दो दिवस के अंदर संपत्ति कर जमा कराने हेतु नोटिस जारी किए जा कर चस्पा किए गए

दो दिवस में संपत्ति कर जमा नहीं कराने पर संबंधित डेवलपर्स के लाइसेंस निरस्ती की कार्यवाही की जा कर कुर्की संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

आयुक्त श्री ऋषि गर्ग ने शहर के समस्त बड़े बकायेदारों से अपील की है कि वह 31 मार्च के पूर्व अपना बकाया संपत्ति कर जमा करावे संपत्ति कर जमा नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कुर्की की कार्रवाई प्रस्तावित की जावेगी।