कोलकाता में इस महीने सात नवंबर से गुटखा, पान मसाला समेत तमाम तंबाकू पदार्थों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. आपको बता दें कि राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त तपन कुंडू रूद्र की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है 'कि गुटखा, पान-मसाला की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के साथ ही मैन्यूफैक्चरिंग पर भी एक साल के लिए रोक रहेगी.'
इस नियम के तहत स्टोरेज, दुकानों, गोदामों के साथ ही मैन्यूफैक्चरिंग पर बैन लगा रहेगा.राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी किये गए यह निर्देश सात नवंबर से प्रभावी होगा।
निर्देश में साफ कहा गया है कि गुटखा, पान-मसाला समेत तंबाकू उत्पाद स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हैं. तंबाकू पदार्थों में निकोटिन की मात्रा अधिक पायी जाती है, जो सेहत के लिए काफी हानिकारक है।